रांची : झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि याचिका (डब्ल्यूपीएस 2565-25) पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस प्रमोशन के लिए यूपीएससी को तीन गुणा नाम भेजने पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए नाम भेजने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।गौरतलब है कि इस वर्ष राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को आईएएस में प्रमोशन दिया जाना है, जिसके लिए नियमों के तहत तीन गुणा अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे जाते हैं। यह प्रक्रिया उस समय विवादों में आई जब बिहार से झारखंड सेवा में आए राधेश्याम प्रसाद ने वरीयता सूची को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब कोर्ट के रुख के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।




