झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा आदेश: कफ सीरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बिकनी चाहिए

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रांची में झारखंड हाई कोर्ट ने कफ सीरप और नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने तुरंत कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि राज्य में कोई भी कफ सीरप या नशीली दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बिकनी चाहिए।सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस निर्देश का सख्त पालन कराने को कहा गया।कोर्ट ने मेडिकल दुकानों और दवा कंपनियों पर छापेमारी करने का आदेश भी दिया।उद्देश्य है कि गैरकानूनी कफ सीरप की बिक्री पर रोक लग सके।इस संबंध में सुनील कुमार महतो ने जनहित याचिका दायर की है।याचिका में कहा गया कि धनबाद में बड़ी मात्रा में कफ सीरप बरामद हुआ था।जांच धनबाद पुलिस से लेकर CID को सौंपी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय की गई है।

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