झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह नगर निगमों और अन्य नगर निकायों का चुनाव कराने की संभावित तिथि (Tentative Date) न्यायालय को बताए।
मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित
इस महत्वपूर्ण मामले में अगली सुनवाई की तारीख 24 नवंबर तय की गई है। कोर्ट इस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई चुनाव की संभावित समय-सीमा पर विचार करेगा।
ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आयोग को सौंपी गई: महाधिवक्ता
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को सूचित किया कि नगर निकाय चुनावों के लिए अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट (Triple Test) की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। यह ट्रिपल टेस्ट मुख्य रूप से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का अनुपात तय करने के लिए कराया गया है।
आरक्षण और जनसंख्या संबंधित अतिरिक्त जानकारी जल्द होगी उपलब्ध
महाधिवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग ने सीटों के आरक्षण और पॉपुलेशन लिस्ट (जनसंख्या सूची) से संबंधित कुछ बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी माँगी है। सरकार जल्द ही यह आवश्यक जानकारी आयोग को उपलब्ध कराएगी।
जानकारी मिलते ही जारी होगा चुनाव नोटिफिकेशन
सरकार ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए जाने के तुरंत बाद, नगर निकायों के चुनावों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।




