रांची : झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना अब और भी महंगा पड़ने वाला है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में सिगरेट पीते पाया जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’झारखंड तंबाकू संशोधन विधेयक, 2021′ क राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद ये नियम लागू हो गया है।इससे पहले तक राज्य में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर सिर्फ 200 रुपये जुर्माना लगता था। जो कि अब 5 गुना बढ़ा दी गयी है। झारखंड सरकार ने करीब 4 साल पहले इस संशोधित कानून को विधानसभा से पारित करवाया था। उस समय विधायत लंबोदर महतो ने सदन में प्रस्ताव रखते हुए जुर्माने की राशि 1000 की बजाय 10 हजार करने की मांग की थी, हालांकि सरकार ने फिलहाल के लिए इसे 1000 रुपये तक ही सीमित रखा है।




