बरहरवा टोल टेंडर मामले में पुलिस अधिकारियों से पूछताछ करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार को चुनौती देने वाली रिट याचिका को लेकर झारखंड (Jharkhand) सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है.न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने झारखंड राज्य द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका 533/2022 पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय झारखंड (Jharkhand) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि झारखंड सरकार ने इस मामले में याचिका क्यों दाखिल की.
ईडी 1000 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन और परिवहन घोटाले की जांच कर रहा है।ईडी द्वारा बरहरवा टोल टेंडर मामले की जांच अपने हाथ में लेने के आधार पर जांच शुरू हुई।जून 2020 में व्यवसायी शंभू नंदन द्वारा टोल प्लाजा की नीलामी में भाग लेने पर मारपीट किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम के निर्देश पर उन पर हमला किया गया.ईडी ने इससे पहले झारखंड पुलिस के एएसआई सरफुद्दीन खान से पूछताछ की थी जो इस मामले के जांच अधिकारी थे.लेकिन जब ईडी ने तत्कालीन बरहरवा डीएसपी प्रमोद मिश्रा को तलब किया तो राज्य सरकार ने ईडी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी.एक अन्य विकास में, शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें बरहरवा टोल टैक्स मामले के शिकायतकर्ता की एक आपराधिक रिट याचिका में ईडी को पक्षकार बनाया गया था, जहां उसने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले में पुलिस पर अनुचित जांच का आरोप लगाया।
इस मामले में शीर्ष अदालत ने ईडी को मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. ईडी ने इस मामले में कैविएट दाखिल किया था।इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने ईडी को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.ईडी ने बरहरवा टोल मामले के अपने निष्कर्षों को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत हलफनामा दायर किया। इसके अलावा, उसने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि पंकज मिश्रा, डीएसपी प्रमोद मिश्रा और अन्य ने कथित तौर पर पूरी जांच को विफल कर दिया।
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