यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली कोर्ट ने बृजभूषण को भेजा समन

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह को उस मामले में तलब किया, जहां महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अदालत ने, जिसने उन्हें 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा, कहा कि “आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे”।अदालत ने डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया।पहलवान डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद भूषण के खिलाफ 15 जून को आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

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