सीएम योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सीएम योगी पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग में दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस अर्जी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी। सीएम योगी ने अपने एक बयान में लखनऊ में कहा था कि “भारत हिंदू राष्ट्र और यहां का हर नागरिक हिंदू है” इस बयान को लेकर अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि सीएम का बयान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का पूरी तरह से उल्लंघन है.वहीं इस मामले को लेकर डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरी द्वारा रिवीजन अर्जी पर कड़ा विरोध किया गया. उन्होंने कहा कि रिवीजन अर्जी में क्षेत्राधिकार की कमी है क्योंकि घटनास्थल लखनऊ का है. उन्होंने अदालत से रिवीजन अर्जी खारिज करने की मांग करते हुए इसे समय की बर्बादी बताया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिवीजन अर्जी को खारिज कर दी.



