नई दिल्ली (bjp news) : बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन (shahnawaz hussain) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता FIR रद्द करने की मांग लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं।
bjp news : बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा,सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कानून के तहत उपलब्ध सभी उपाय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री हुसैन (shahnawaz hussain) के लिए खुले हैं।जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने श्री हुसैन की ओर से पेश वकील से कहा, “निष्पक्ष जांच होने दें और अगर कुछ नहीं है, तो यह आपको (हुसैन को) बरी कर देगा।”
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