नौकरी के बदले जमीन घोटाला: CBI को मिली लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को 13 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन घोटाले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली।इससे पहले 2022 में, सीबीआई ने “रेलवे की नौकरी के लिए जमीन” मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और लालू यादव, उनकी पत्नी और बेटियों सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। मालूम हो कि कथित घोटाला तब हुआ जब यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। कथित जमीन के बदले नौकरी मामले में जुलाई 2022 में, सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया, जो लालू प्रसाद यादव के विशेष कार्याधिकारी (OSD) हुआ करते थे जब लालू रेल मंत्री थे.

प्राथमिकी में कहा गया है कि 2004 से 2009 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के अज्ञात लोक सेवकों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पोस्ट में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया था।इसके अलावा, सीबीआई की प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारतीय रेलवे के अज्ञात लोक सेवकों ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों आदि का पालन नहीं किया, जो संबंधित अवधि के दौरान रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्तियों के लिए प्रचलित थे।इसमें आगे कहा गया है कि पूछताछ से पता चला है कि कुछ व्यक्ति हालांकि पटना, बिहार के निवासी थे, लेकिन उन्हें 2004-2009 की अवधि के दौरान मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर और रेलवे के विभिन्न जोन में समूह डी पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।इसके एवज में व्यक्तियों ने स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन रेल मंत्री, भारत सरकार और एक कंपनी एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिवार के सदस्यों के नाम पर अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी।

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