2002 गुजरात दंगा : कोर्ट ने 17 मुसलमानों की ह’त्या के 22 आरोपियों को कर दिया बरी

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2002 Gujarat riots: Court acquits 22 accused of killing 17 Muslims

गुजरात की एक अदालत ने मंगलवार को सबूतों के अभाव में राज्य में 2002 के दंगों के दौरान दो बच्चों सहित 17 मुसलमानों की हत्या के आरोपी 22 लोगों को बरी कर दिया। जिनमें से आठ की मामले की सुनवाई के दौरान पहले ही मौत हो गई थी।2002 के फरवरी और मार्च में अयोध्या से हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को गोधरा में जलाने के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। 27 फरवरी, 2002 को हुई इस घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी।28 फरवरी, 2002 को डेलोल गांव में 17 मुसलमानों की हत्या के आरोप के बाद 2004 में 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उन्होंने साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से मारे गए लोगों के शव भी जलाए थे।

हालांकि, सभी आरोपी 2004 से गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद से बाहर थे।सभी आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता गोपालसिंह सोलंकी ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, “अदालत ने सभी सबूतों की जांच की, जिसमें पीड़ितों की हड्डियां भी शामिल हैं, लेकिन यह फोरेंसिक परीक्षणों में अनिर्णायक था।” “साथ ही, 100 से अधिक गवाहों की जांच की गई, जिनमें से कई पक्षद्रोही हो गए।”मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया था क्योंकि हत्याओं के लगभग दो साल बाद दिसंबर 2003 में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

2002 Gujarat riots: Court acquits 22 accused of killing 17 Muslims

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