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सोरेन परिवार पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में मरांडी को हाईकोर्ट से राहत, पीड़क कारवाई पर लगाई रोक

Ranchi : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के विरुद्ध बयानबाजी मामले में सिमडेगा थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज ( 15 अप्रैल ) सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।बता दें कि बाबूलाल मरांडी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिये गये साक्षात्कार के बाद सोरेन परिवार के खिलाफ मरांडी द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में झामुमो के कार्यकर्ताओं ने 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना समेत कई थानों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिनमें रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज शामिल हैं.रांची के कांके पुलिस स्टेशन में झामुमो नेता सोनू तिर्की ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि, 16 अगस्त को कथित तौर पर बाबूलाल मरांडी के द्वारा फॉलोअप झारखंड के एक फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया गया. इस पोस्ट में अपने राजनीतिक लाभ के लिए सोरेन परिवार को पैदाइशी गड़बड़ और लुटेरा कहा गया है. इससे उनकी और आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है.

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