ग्वालियर : पूरे मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर हाहकार मचा हुआ है। वहीं पीएण मोदी के संदेश के बाद आने वाली 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। जिसके चलते अप्रैल माह में होने वाली कई शादियों को टाल दिया गया है। इन सबके बीच शनिवार को ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है कि लोग लॉकडाउन में शादी/निकाह कर सकेंगे।
आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक जिले में लोग शादी/निकाह कर सकेंगे, लेकिन उन्हें शासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। या ये कह सकते है कि शासन की ओर से जारी की गई शर्तों को मानना होगा। जानिए क्या हैं वे शर्तें…..
एसडीएम को सूचना
इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपके घर में इस समय कोई शादी करता है तो सबसे पहले आपको एसडीएम को ये जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
4-4 लोगों को ही अनुमति
शादी/निकाह समारोह के दौरान वर और वधू पक्ष के 4-4 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।
लेनी होगी अनुमति
शादी/निकाह के बाद वधू पक्ष को जिले से बाहर जाने के लिए शासन से दस्तावेजों के साथ अनुमति लेनी होगी। इसके बिना बाहर जाने परमिशन नहीं होगी।