Pradhan Mantri AAWAS yojnaउप विकास आयुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार लाल द्वारा जानकारी दी गयी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वितीय वर्ष 2020-21 हेतु सभी प्रखण्डों को लक्ष्य उपावंटित कर दिया गया है। विदित हो कि योजना अन्तर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती एवं अल्पसंख्यक कोटियों में विगत वर्षों स्वीकृत आवासों के उपरांत शेष सभी लाभुकों को आच्छादित करने के उद्देश्य से लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसकी स्वीकृति स्थाई प्रतीक्षा सूची में वरीयता के क्रम में दिया जाना है। विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध जल्द से जल्द शत प्रतिशत लाभुकों को स्वीकृत करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया है।
इसके अलावे उपरोक्त के आलोक में अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि लाभुकों के बीच पारदर्शिता की दृष्टि से सभी पंचायत भवनों स्थाई प्रतीक्षा सूची का प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगें। साथ हीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकोल यथा सामाजिक दूरी, मास्क इत्यादि का उपयोग करते हुए लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।
1. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिय जनगणना-2011 के अनुसार ग्राम सभा से पारित स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर योग्य लाभुकों को प्राथमिकता के अनुसार आवास का लाभ दिया जायेगा।
2. स्थायी प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता के अनुसार 0, 01 एवं 02 कमरों के कच्चे मकान में रहने वाले परिवार इस योजना के पात्र होंगे।
3. प्रत्येक पंचायतों में ग्राम सभा से पारित स्थायी प्रतीक्षा सूची का दिवाल लेखन किया गया है ताकि योग्य लाभुक आवास लाभ हेतु अपने क्रम से अवगत हो सके।
4. स्थायी प्रतीक्षा सूची के क्रमानुसार ही आवास की स्वीकृति दी जायेगी।
5. स्थायी प्रतीक्षा सूची के क्रम का उल्लंघन कर नीचे के प्राथमिकता वाले लाभुक का आवास स्वीकृत करने की शिकायत संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त अथवा दिये गये हेल्पलाईन नम्बर पर की जा सकती है।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्र्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर के व्यक्ति के लिए आवास लाभ का प्रावधान नहीं है, यदि किसी प्रखण्ड में ऐसा हो रहा हो तो इसकी शिकायत संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त अथवा दिये गये हेल्पलाईन नंबर पर की जा सकती है।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत पंजीकरण, जिये टैगिंग, स्वीकृति एवं किस्त की राशि प्राप्त करने के लिए कोई पैसा/शुल्क नहीं लगता है। प्राथमिकता सूची के क्रम से सभी योग्य लाभुकों को आवास का लाभ स्वतः प्राप्त होगा। अतः इस हेतु किसी भी व्यक्ति को अवांछित धनराशि देने से बचें।
8. अधिक जानकारी के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,
देवघर।