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प्रवासियों के घर परिवहन के लिए राज्यों को 15 दिन का समय मिला

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राज्यों के प्रवासियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए शहरों से 15 दिन का समय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मंगलवार को फंसे प्रवासियों के मुद्दे पर एक आदेश पारित करेगा। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया और राज्यों को उनके घर पहुंचने में मदद करने के लिए कई आदेश पारित किए। केंद्र ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि वह अभी के लिए संगरोध के लिए नए दिशानिर्देश जारी न करे क्योंकि पहले प्रवासियों को घर लाने के लिए सभी प्रयासों की आवश्यकता है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रेलवे ने 3 जून तक 4,228 विशेष “श्रमिक” ट्रेनें चलाई हैं और 57 लाख लोगों को घर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि 41 लाख अन्य लोग सड़क मार्ग से घर गए हैं, जो कुल प्रवासियों को ले जा रहे हैं, जो शहरों को लगभग एक करोड़ तक छोड़ चुके हैं।

श्री मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकतम संख्या में ट्रेनें गई हैं। मेहता ने कहा, “हमारे पास एक चार्ट है जो दिखाता है कि कितने श्रमिकों को स्थानांतरित किया जाना है और कितनी ट्रेनों की आवश्यकता है। राज्यों ने भी चार्ट तैयार किए हैं।” जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की तीन जजों की बेंच ने बताया कि चार्ट के अनुसार, महाराष्ट्र ने केवल एक ट्रेन के लिए कहा है।

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