उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास योजना अंतर्गत कार्य योजना एवं निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समीक्षा बैठक संपन्न

वैश्विक महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउनध् अनलॉक 02 की अवधि 31 जुलाई 2020 तक विस्तारित की गई है। झारखंड में भी 31 जुलाई तक राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित है।
उपायुक्त शशि रंजन में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के कार्य योजना एवं निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन आईटीडीए भवन के सभागार में हुई।
बैठक में उपायुक्त ने गुमला जिलांतर्गत प्रवासी श्रमिकों को पहली प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ऋण तथा मुद्रा लोन का लाभ देने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने जिले के वैसे व्यक्ति जिन्होंने जीविकोपार्जन हेतु अपने हुनर के अनुरूप किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा अपने हुनर से संबंधित कार्य के जानकार हैं उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योग से जोड़ने हेतु पीएमईजीपी लोन का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लघु उद्योग से जुड़ने वाले इच्छुक व्यक्ति को अपने हुनर के अनुरूप कार्य का जानकार होना आवश्यक है। वहीं उक्त व्यक्ति प्रशिक्षित हो तथा उनके पास प्रशिक्षण का मान्य प्रमाण पत्र हो।
बैठक में उपायुक्त ने बांस के कार्य पर विशेष जोर देते हुए संबंधित उत्पाद को बढ़ाने के लिए भवन, शेड तथा उपकरणों की आवश्यकता होने पर जिला उद्यमी समन्वयक को प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया। वहीं चैनपुर प्रखंड के कुलाही में बांस कारीगरों को सीएफसी तथा एफपीओ का लाभ दिलाए जाने पर विचार-विमर्श किया गया। जिसपर जिला समन्वयक ने बताया कि कारीगरों का सीएफसी तथा एफपीओ बन जाने पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा आवंटन की स्वीकृति दी जाएगी। जिससे वे अपने उत्पाद को बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे।
बैठक में उपायुक्त को कांसा करीगरों द्वारा क्लस्टर निर्माण हेतु छोटे सीएफसी तथा ब्लास्ट फरनेस की आवशयकता होने की जानकारी दी गई। जिसपर उपायुक्त द्वारा कारीगरों को मैकेनिकल फरनेस देने का निर्णय लिया गया। विदित हो कि बसिया प्रखंड के रामजरी में ब्रास कल्स्टर के निर्माण हेतु काँसा कारीगरों को राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। जबकि 10 प्रतिशत राशि कारीगरों को स्वयं वहन करना पड़ेगा।
बैठक में उपायुक्त द्वारा सदर प्रखंड के मुरकुण्डा एवं टोटो पंचायत में माटी शिल्पकारों को माटी के शिल्प के निर्माण में उपयोगी चाक की आवश्यकता होने पर इलेक्ट्रिक चाक देने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य उपकरणों की जरूरत होने पर इसकी सूचना देने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड उद्यमी समन्वयकों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए प्रवासी श्रमिकों की सूची प्राप्त करने तथा सूची के आधार पर प्रवासी श्रमिकों से पीएमईजीपी तथा मुद्रा लोन हेतु आवेदन प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने इसका मासिक प्रतिवेदन प्रदान करने का भी निर्दश दिया।
बैठक में उपायुक्त शशि रंजन सहित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, ईओडीबी मैनेजर जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्यमी समन्वयक, प्रखंड उद्यमी समन्वयक व अन्य उपस्थित थे।

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