आधार नहीं होने के कारण किसी लाभुक को पेंशन से नहीं किया जाएगा वंचित

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कई बार पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती क्योंकि उनके आधार कार्ड नहीं जुड़े होते। कई लोगों के आधार दस्तावेज़ में समस्याएं भी होती हैं जैसे नाम बेमेल, उम्र बेमेल, आदि और इसलिए, उन्हें उनकी पेंशन से वंचित कर दिया होना पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं होगा यदि किसी लाभुक के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे इसके लिए कराए गए इनरॉलमेंट के प्रमाण के साथ चिह्नित 10 दस्तावेज में से कोई एक भी प्रस्तुत कर इसका लाभ ले सकेंगे।आधार इनरॉलमेंट प्रमाणपत्र के साथ इनमें से कोई मान्य होगा :बैंक या डाकघर पासबुक,पैन कार्ड,पासपोर्ट
,राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,मनरेगा कार्ड,किसान फोटो पासबुक.यदि किसी लाभुक के बायोमिट्रिक सत्यापन में फिंगर प्रिंट में समस्या आती है तो उनके लिए आयरिस स्कैन की व्यवस्था,वन टाइम पासवर्ड जैसे सिस्टम को अपनाया जाएगा।राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधार नहीं होने के कारण किसी लाभुक को पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा।सरकार द्वारा पहली बार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आधार सत्यापन को अधिसूचित किया गया है। इनमें ओल्ड एज पेंशन योजना, निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना सम्मिलित हैं।राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक़ जिन लाभुकों के पास आधार कार्ड नहीं हैं, वे जल्द इसके लिए इनरोलमेंट कराएंगे। राज्य सरकार तथा जिला एवं प्रखंड के जिम्मेदार पदाधिकारी इसमें उन्हें आवश्यक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

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