*सुरक्षा मानकों के अनुपालन से स्वतः सड़क दुर्घटनाएं होंगी कमः उपायुक्त*
*जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गये कई अहम निर्णय*
*डालटनगंज-पांकी मुख्य पथ फोर लेन हेतु भेजा गया प्रस्ताव, उपायुक्त ने 15 दिनों के भीतर रियल व्यू मिरर, साइनेज और रम्बल स्ट्रिप लगाने का दिया निदेश*
*बिना परमिट नहीं चलेगीं ऑटो, मानक से ज्यादा सवारी उठाने पर होगी कार्रवाई*
*शहर में बिना मास्क पकड़े गये तो लगेगा जुर्माना*
*हेलमेट के साथ मास्क की भी होगी जांच*
*ऑटो को प्रत्येक दिन कराना होगा सैनेटाइज, निगम कर रही व्यवस्था*
*शहर के चार स्थानों पर पार्किंग स्थल चिन्हित*
उपायुक्त-सह-जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, सुगम यातायात सुनिश्चित कराने, कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण काल को देखते हुए परमिटधारी ऑटो का ही परिचालन करने, मानक के अनुरूप सवारी उठाने देने, सवारों का विवरण अंकित करने, ऑटो में सैनेटाइजर रखने, मास्क लगाना सुनिश्चित कराने, शहर में बिना मास्क नहीं चलने, हेलमेट के साथ-साथ मास्क की भी जांच करने इत्यादि निर्णय लिए गये। शहर के चार स्थानों को पार्किंग स्थल के लिए चिन्हित किया गया। साथ ही डालटनगंज-पांकी मुख्य पथ पर रियल व्यू मिरर, साइनेज और रम्बल स्ट्रिप लगाया जायेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी सह सड़क सुरक्षा समिति के सचिव शैलेश कुमार सिंह, सदर एसडीओ सुरजीत कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।
उपायुक्त डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं आम लोगों की हर बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखना पलामू जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उपायुक्त ने राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के कार्यालपालक अभियंता से राजकीय राजमार्ग डालटनगंजल से पांकी रोड की स्थिति से अवगत हुए। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि डालटनगंज से पांकी रोड को फोर लेन बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। वहीं उन्होंने मुंदरीया, कुन्दरी, जगतपुरवा मोड़, सगालिम, तरवाडीह, तेतराई और बसडीहा में अधिक सड़क दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए सार्ट टर्म मैनेजमेंट रेक्टिफिकेशन के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त ने 15 दिनों के भीतर डाटनगंज से पांकी सड़क पर रियल व्यू मिरर, साइनेज एवं रम्बल स्ट्रिम लगाने का सख्त निदेश दिया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।
*शहर के चार स्थानों पर पार्किंग किया गया चिन्हित*
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में चार पार्किंग स्थल का चयन करते हुए उसका उपयोग करने का निर्णय लिया गया। जिला स्कूल रोड में मंदिर से स्कूल गेट तक मुख्य मार्ग से जाने में बाई ओर दोपहिया वाहनों की पार्किंग होगी। वहीं अंबेडकर पार्क के निकट (भवन निर्माण के गेट से गीता भवन तक) दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग की जाएगी। बुनियादी विद्यालय के समीप एवं रेडमा सब्जी बाजार में रांची की ओर जाने में दाहिनी ओर दोपहिया वाहनों की पार्किंग की जाएगी। निर्धारित पार्किंग स्थल के इधर-उधर यत्र-तत्र तरीके से वाहन पार्किंग करने वाले व्यक्तियों की वाहन जब्त करते हुए उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
*इधर,* नगर आयुक्त के निदेशानुसार कचहरी में आने वाले दोपहिया-चारपहिया वाहन की पार्किंग की व्यवस्था मेदिनीनगर नगर निगम परिसर में की गयी है। इसके लिए शुल्क का निर्धारण किया गया है। उपायुक्त ने कचहरी परिसर में अवस्थित बिना उपयोग वाले भवनों का भौतिक सत्यापन कराने और भवन जर्जर होने की स्थिति में उसे डिमोलिस करते हुए उस स्थल को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने का निदेश दिया।
*बिना परमिट नहीं चलेगीं ऑटो*
कोरोना संक्रमण काल के दौरान अनुमति के बाद परिचालित ऑटो में निर्धारित मानक से ज्यादा सवारी बैठाने पर चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पलामू जिले में केवल परमिटधारी ऑटो का ही परिचालन किया जाएगा। चालकों को वाहन सवारों की विवरणी रखनी होगी। साथ ही सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना होगा। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से ऑटो को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है ऑटो चालकों को प्रतिदिन अपने ऑटो का सैनिटाइजेशन कराना होगा इसके लिए उन्हें शुल्क भी भुगतान करना होगा। ऑटो चलाने के दौरान सैनिटाइजेशन का रसीद साथ रखना होगा।
*सड़कों पर नहीं करें वाहनों की पार्किंगः*
उपायुक्त ने छःमुहान से कचहरी, शदीक चौक से टाउन हॉल और छःमुहान से तीन कोनिया होते टॉउन हॉल के बीच सड़क किनारे दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग नहीं होने देने एवं अवैध दुकानों को नहीं लगाने देने का निदेश दिया है। इन सड़कों पर फूड वेंडरों को भी दुकाने नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। वाहन खड़ा करने वाले एवं अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्र में भी सुगम यातायात सुनिश्चित कराया जाए, ताकि आवागमण में सुविधा हो। उन्होंने टॉउन हॉल के समीप कोयल रिवर व्यू के मद्देनजर सड़कों पर वाहन पार्किंग नहीं होने देने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही टॉउन हॉल के समीप वाहन नहीं धोने का भी निदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोयल नदी पुल के समीप वाहन पड़ाव के रूप में चिन्हित किया गया है। इसलिए वाहन चालक चिन्हित स्थानों पर ही वह अपनी वाहनों को खड़ा करें।
*समाहरणालय में कैंटीन के बगल में पार्किंगः*
समाहरणालय में कैंटीन के बगल में वाहन पार्क की सुविधा प्रदान की गई है। उपायुक्त ने कहा है कि समाहरणालय परिसर में यत्र-तत्र वाहनों को खड़ा नहीं करें। निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें। पार्किंग से इधर-उधर वाहन खड़ा करने की स्थिति में चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा।
*शहर के शॉपिंग कंप्लेक्स का बेसमेंट में रखें पार्किंगः*
शहर के शॉपिंग कंपलेक्स अपने भवन के बेसमेंट को पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल करें। अपने पार्किंग को खाली कराए, नहीं तो कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। उपायुक्त ने वैसे शॉपिंग कंपलेक्स के संबंध में रिपोर्ट मांगा है, जो अपने बेसमेंट में पार्किंग की जगह गोदाम बना कर रखे हुए हैं।
बैठक शुरुआत के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने विषय प्रवेश कराते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संबंधित एजेंटों से संबंधित जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच जिले में अबतक 96 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। जिसमें 74 लोगों की मृत्यु हुई है एवं 90 व्यक्ति घायल हुए हैं।
बैठक में डीआरडीए निदेशक स्मिता टोप्पो, जिला शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र नारायण, जिला मलेरिया पदाधिकारी एमपी सिंह, रेड क्रॉस सोसायटी के उपाध्यक्ष राणा अरुण सिंह, पत्रकार सतीश सुमन, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता, सहायक नगर आयुक्त, जिला खनन पदाधिकारी, वन विभाग, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के प्रतिनिधि, यातायात पदाधिकारी, बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, टेंपो एसोसिएशन, झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
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